Online Gaming Law: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देने और विनियमित करने वाला नया कानून 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा. उन्होंने बताया कि इस कानून के नियमों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और जल्द ही इसे अमल में लाया जाएगा.
मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संसद द्वारा पारित ऑनलाइन गेम्स के संवर्धन और विनियमन अधिनियम पर सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और अन्य संबंधित पक्षों से कई दौर की चर्चा की है. पिछले तीन वर्षों से उद्योग जगत और हितधारकों के साथ लगातार विचार-विमर्श हो रहा था और अब इसके नियम तैयार कर लिए गए हैं. ये नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे.
एक बार फिर हो सकती है बातचीत
अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया कि नियम लागू करने से पहले उद्योग जगत के साथ एक और दौर की चर्चा की जाएगी. यदि कंपनियों को अतिरिक्त समय की आवश्यकता होगी तो सरकार उसे देने पर विचार कर सकती है. हालांकि, सरकार का लक्ष्य है कि नए कानून का कार्यान्वयन 1 अक्टूबर से शुरू हो.
क्या है ऑनलाइन गेमिंग कानून?
इस कानून के तहत देश में किसी भी प्रकार के ऑनलाइन जुए, सट्टेबाजी और रियल मनी गेम्स की अनुमति नहीं होगी. बैंक और वित्तीय संस्थानों को भी ऐसे गेम्स से जुड़े लेन-देन पर रोक लगानी होगी. साथ ही, आईटी अधिनियम 2000 के प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक किया जाएगा.
सरकार की मंशा क्या है?
सरकार का कहना है कि यह कानून नागरिकों को लत, आर्थिक नुकसान, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी समस्याओं से बचाने के लिए लाया गया है. इसके लागू होने से ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को स्पष्ट दिशा मिलेगी और इसे पारदर्शी और सुरक्षित ढांचे में संचालित किया जा सकेगा.












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